Haryana: हरियाणा सरकार ने नूंह में फिर से किया इंटरनेट बंद

न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने आज (26 अगस्त 2023) ब्रजमंडल शोभा यात्रा के मद्देनजर सांप्रदायिक तौर पर प्रभावित नूंह में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। सरकार ने सोमवार (28 अगस्त 2023) को निकाले जाने वाली शोभायात्रा से पहले या उसके दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से सोशल मीडिया के जरिये अफवाहें फैलाने की आशंका जताते हुए इस फैसले का ऐलान किया। निलंबन आदेश शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने जारी किया।

हरियाणा सरकार ने पहले भी सांप्रदायिक झड़पों के बाद नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर फौरी तौर पर रोक लगा दी थी। बता दे कि बीती 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (VHP- Vishwa Hindu Parishad) की ओर आयोजित की गयी ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर मेव मुस्लिमों की दंगाई भीड़ (Riot Mob of Meo Muslims) की ओर से हमला किये जाने के बाद नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़प में दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गयी थी।

प्रसाद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, “…ये आदेश जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकने के लिये जारी किया गया है और ये 26 अगस्त 1200 बजे से 28 अगस्त 2359 बजे तक लागू रहेगा।”

इससे पहले बीते शुक्रवार (25 अगस्त 2023) को नूंह के उपायुक्त ने एसीएस (गृह) को खत लिखकर उनके संज्ञान में लाया था कि जिले में 28 अगस्त को बृज मंडल शोभा यात्रा के लिये सर्व जातीय हिंदू महापंचायत (Hindu Mahapanchayat) का आह्वान किया गया है। ऐसे में जिल की शांति भंग करने के लिये असामाजिक तत्वों की ओर से सोशल मीडिया/बल्क एसएमएस का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने जरूरी निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हुए लिखा कि- “किसी भी गैरकानूनी हालातों से बचने के लिये नूंह जिले (Nuh District) में सभी तरह की मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवा पर रोक लगाना जरूरी है। इंटरनेट के जरिये अफवाहों और भड़काऊ बातें फैल सकती है। साथ ही संभावित तौर पर ऐसे हालात सार्वजनिक संपत्तियों समेत कानून और व्यवस्था के लिये बड़ी चुनौती बन सकते है।

हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए, जीपीआरएस), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को भी अस्थायी तौर पर रोकने का आदेश दिया।

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