नई दिल्ली Railway Station पर हुआ बलात्कार, हिरासत में लिये गये चार रेलवे कर्मचारी

नई दिल्ली (मृत्युजंय झा): राजधानी दिल्ली में एक और शर्मनाक वारदात हाल ही में सामने आयी, जहां एक 30 वर्षीय महिला को रेलवे में नौकरी दिलाने के बहाने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) पर चार रेलवे कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया।

मामले पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि उन्हें घटना के संबंध में बीते शुक्रवार (22 जुलाई 2022) को फोन आया था। दिल्ली पुलिस के रेलवे डीसीपी हरेंद्र के.सिंह (DCP Harendra K.Singh) ने कहा कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सभी आरोपी रेलवे विद्युत विभाग (Railway Electricity Department) में कर्मचारी हैं।

अभियुक्तों की शिनाख़्त सतीश कुमार, विनोद कुमार, मंगल चंद मीणा और जगदीश चंद (Mangal Chand Meena and Jagdish Chand) के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक कॉल पहले पीएस ओडीआरएस पर दोपहर लगभग 2:27 बजे मिली। वहां के कर्मचारियों ने कॉलर की तलाश की, लेकिन वो मौके पर नहीं मिली। दिये गये मोबाइल नंबर पर उससे संपर्क करने पर पता चला कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 8- पर खड़ी है। पुलिस ने बताया कि एसएचओ तुरंत स्टाफ के साथ 8-9 प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की।

पीड़िता ने बताया कि वो पिछले एक साल से अपने पति से अलग है और उससे तलाक लेने की प्रक्रिया में है। करीब 2 साल पहले वो एक कॉमन फ्रेंड के जरिये अभियुक्त सतीश (Accused Satish) के संपर्क में आयी। उसने उससे कहा कि वो रेलवे कर्मचारी है और उसके लिये नौकरी की व्यवस्था कर सकता है। इस दौरान दोनों अक्सर फोन पर बात करते रहे।

बीती 21 जुलाई को उसने उसे अपने घर आने के लिये कॉल करने के लिये कहा। वो रात करीब साढ़े दस बजे मेट्रो से कीर्ति नगर (Kirti Nagar) आयी। जहां से आरोपी उसे लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर पहुँचे। उसने उसे बिजली के रखरखाव कर्मचारियों के लिये बनी एक झोपड़ी में बैठने के लिये कहा।

पुलिस ने आगे कहा कि, फिर वो और उसके दोस्त कमरे के अंदर आये और उसे अंदर से बंद कर दिया। एक के बाद एक सभी ने उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान सतीश के दो साथी ने कमरे को बाहर से पहरा देकर बलात्कार करने में मदद कर रहे थे।

पुलिस पीड़िता को पास के सरकारी अस्पताल ले गयी, जहां उसका मेडिकल परीक्षण (Medical Tests) कराया गया। जहां मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने तब भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ बलात्कार (Rape) के लिये एफआईआर (FIR) दर्ज की।

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