Lakhimpur Kheri violence: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा जमानत की रद्द, 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा

न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Union Minister Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना (Chief Justice NV Ramanna) की अध्यक्षता वाली पीठ आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज (18 अप्रैल 2022) सुबह साढ़े दस बजे अपना फैसला सुनाने वाली थी। बता दे कि शीर्ष अदालत ने चार अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की किसानों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घावों से जुड़ी जानकारियों जैसे गैरजरूरी विवरणों को सार्वजनिक नहीं जाना चाहिये था, जबकि परीक्षण शुरू होना बाकी था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) की विशेष पीठ ने भी इस तथ्य पर कड़ा संज्ञान लिया था कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की जैसा कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी (SIT) द्वारा सुझाया गया था।

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