Excise Policy Scam: मनीष सिसोदिया ने अपने इस्तीफे में लिखी ये बातें, कहा केजरीवाल है निशाने पर

नई दिल्ली (शाश्वत अहीर): दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy Scam) छापे के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद बीते मंगलवार (28 मार्च 2023) को इस्तीफा देने वाले आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने अपने खत में लिखा है कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई सालों तक ईमानदारी और सच्चाई से काम करने के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ साजिश से ज्यादा कुछ नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि असली निशाना वो नहीं, बल्कि केजरीवाल हैं।

सिसोदिया ने केजरीवाल को भेजे खत में कहा कि- “बदकिस्मती है कि आठ साल से लगातार ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करने के बावजूद मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा रहे हैं। मैं और मेरा भगवान जानता हैं कि ये सभी इल्जाम झूठे हैं। ये आरोप असल में कायरों और कमजोरों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं हैं। जो लोग अरविन्द केजरीवाल की सच की राजनीति से डरे हुए हैं। उनके निशाने पर मैं नहीं, आप [केजरीवाल] हैं। क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं पूरे देश की जनता आपको एक ऐसे नेता के रूप में देख रही है जिसके पास देश के लिये एक विजन है। और इसे लागू करके लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता”।

उन्होंने आगे कहा कि उनके खिलाफ आरोप इसलिये लगाये गये क्योंकि केजरीवाल करोड़ों लोगों की आंखों में उम्मीद बनकर उभरे हैं, जो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

बता दे कि सिसोदिया के अलावा कई महीनों से जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब ये दोनों इस्तीफे एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxena) को भेजे जायेगें।

सिसोदिया को बीते रविवार (26 फरवरी 2023) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI- Central Bureau of Investigation) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) की आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में अनियमितता बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एलजी की ओर से पिछले साल इस मामले पर एफआईआर की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार की ओर से इस नीति को वापस ले लिया गया था।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें इसके लिये दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का रुख करना चाहिये।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने कहा कि कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसे मामलों में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगेंगे। गौरतलब है कि सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। एक अन्य मामले में जेल में बंद जैन से भी इस मामले में पूछताछ की गयी।

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