Atiq Ahmed: अतीक अहमद की सजा बनेगी माफियाओं के लिये मिसाल

न्यूज डेस्क (श्री हर्षिणी सिंधू): प्रयागराज (Prayagraj) की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और दो अन्य को साल 2006 के उमेश पाल (Umesh Pal) अपहरण मामले में बीते मंगलवार (28 मार्च 2023) को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

कोर्ट में अपने खिलाफ फैसला सुनकर माफिया रोने लगे। अतीक अहमद ने जिन्दगी भर लोगों पर अत्याचार किया, हत्याएं कीं, अपहरण किया, गिरोह बनाया और पूरे इलाके में आतंक फैलाया। अतीक अहमद जैसे लोग हत्या करने के बाद भी खुद को निर्दोष मानते हैं। अतीक के वकील के मुताबिक वो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

पुलिस रिकॉर्ड में अतीक अहमद के खिलाफ 101 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला 1984 यानि 40 साल पहले दर्ज हुआ था। वो एक मर्डर केस था।

अतीक के खिलाफ दर्ज 101 मुकदमों में से 54 मुकदमों की सुनवाई उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की अलग-अलग अदालतों में चल रही है। अतीक के छोटे भाई अशरफ (Ashraf) पर 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन (Shaista Praveen) के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उमेश पाल की हत्या से जुड़ा मामला भी उनमें से एक है। अतीक के दो बेटों उमर और अली (Omar and Ali) पर भी कई अपराधिक मामले दर्ज हैं, वो दोनों फिलहाल जेल में हैं।

अतीक के खिलाफ यूपी के कई थानों में हत्या, गुंडा एक्ट, अवैध हथियार रखने, गैंगेस्टर, देशद्रोह, धोखाधड़ी, धांधली और डराने-धमकाने के कई मामले दर्ज हैं।

कुछ मामले मीडिया में भी चर्चा में रहे, जैसे यूपी के चंदौली जिले (Chandauli District) के चकिया का नैसन हत्याकांड और भाजपा नेता अशरफ हत्याकांड का मामला, इसके अलावा माफिया चांद बाबा (Mafia Chand Baba) हत्याकांड और तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल (Raju Pal) हत्याकांड में अतीक अहमद बड़े माफिया के तौर पर छाया रहा था।

अतीक को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है यानि वो जेल में ही रहेगा। लेकिन जेल में रहते हुए भी वो खतरनाक है। इसकी मिसाल साल 2018 में सामने आयी, उस दौरान लखनऊ (Lucknow) के कारोबारी मोहित जायसवाल का मामला चर्चा का विषय बना था। मोहित को अगवा करने के बाद देवरिया जेल (Deoria Jail) ले जाया गया। उस वक्त अतीक अहमद देवरिया जेल में मौजूद था। अतीक अहमद के सामने मोहित जायसवाल को 48 करोड़ की संपत्ति के कागज पर जबरन साइन कराने के लिये लाया था। ये संपत्ति अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के नाम हुई थी।

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