पीएनबी एटीएम चार्ज, म्युचुअल फंड और GST समेत फाइनेंस से जुड़े बदलेगें ये नियम, 1 मई से होगें लागू

बिजनेस डेस्क (राजकुमार): अप्रैल का महीना जल्द ही खत्म होने वाला है। 1 मई से कई नये वित्तीय नियम या तो बदल दिये जायेगें या खत्म कर दिये जायेगें। इन बदलावों का सीधा असर आपकी आमदनी और बचतों पर पड़ेगा। इसलिए इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी नियमों (GST Rules) में होने जा रहा है। नये नियम के मुताबिक जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 करोड़ रूपये से ज्यादा है, उन्हें 7 दिनों के अंतराल में इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP- Invoice Registration Portal) पर अपनी ट्रांजैक्शन रसीद (Transaction Receipt) अपलोड करनी होगी। मौजूदा हालातों में चालान के रजिस्ट्रेशन की कोई लिमिट नहीं है।

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने एक और नियम में बदलाव करते हुए म्यूचुअल फंड कंपनियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि वो ई-वॉलेट (E- Wallet) से पैसे स्वीकार करें जिनका केवाईसी (KYC) हो चुका है। यानी कि अगर आपके वॉलेट केवाईसी नहीं है तो आप इसके जरिये निवेश नहीं कर पाएंगे। ये नियम एक मई से लागू हो जायेगा।

केंद्र सरकार (Central Government) हर महीने एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी (CNG and PNG) के रेट बदलती है। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 91.50 रुपये तक घटाये गये थे। दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर (Commercial Cylinder) की कीमत 2028 रुपये थी। सरकार 1 मई को कीमतों में बदलाव कर सकती है।

आखिरी बदलाव काफी अहम है, इसके तहत पैसे की कमी की होने पर एटीएम (ATM) पर लेनदेन नाकाम होने के हालातों में पीएनबी (PNB) ग्राहकों से 10 रुपये और जीएसटी वसूलेगा।

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