SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को जारी किया आदेश, कहा सौंपे कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी दस्तावेज़

नई दिल्ली (श्री हर्षिणी सिंधू): सुप्रीम कोर्ट (SC- Supreme Court) ने आज (21 जुलाई 2023) इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के रजिस्ट्रार से उन मुकदमों की डिटेल देने को कहा, जो कि मथुरा (Mathura) के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद (Krishna Janmabhoomi Land Dispute) से जुड़ा हुए है और जिनकी सुनवाई अदालत में की जा रही है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया (Justice Sanjay Kishan Kaul and Justice Sudhanshu Dhulia) की अगुवाई वाली न्यायिक पीठ ने मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया।

शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मथुरा शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति (Mathura Shahi Masjid Idgah Management Trust Committee) की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला न्यायालय से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कई मुकदमे दायर किये गये हैं।

बता दे कि प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, मामले में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को मथुरा जिला अदालत से अपने पास सुनवाई के लिये ट्रांसफर करवा लिया था। ये याचिका कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने वकील आरएचए सिकंदर (Advocate RHA Sikandar) के जरिये दायर की गयी थी।

प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने बीते 26 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उसने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े ऐसे सभी केसों को जिला न्यायालय मथुरा उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था।

केस ट्रांसफर आवेदन को इस तथ्य के बावजूद उच्च न्यायालय की ओर से अनुमति दी गयी थी कि जिस मुकदमे से केस ट्रांसफर आवेदन के हालात बने थे, उसमें कार्यवाही को 3 अगस्त, 2022 के आदेश के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक कोर्डिनेशन पीठ की ओर से रोक दिया गया था।

आमतौर पर फैसला दो अपीलीय चरणों को हटा देता है और अन्य मुकदमों को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर देता है, जिसके लिये केस ट्रांसफर की कोई अपील दायर नहीं की गयी हो।

गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री (Ranjana Agnihotri) ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी।

दूसरी ओर मथुरा कोर्ट में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण (Lord Krishna) के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर (Katra Keshav Dev Temple) के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब (Mughal Emperor Aurangzeb) के फरमान पर 1669-70 में बनायी गयी मस्जिद को हटाने की मांग की गयी थी।

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