पेट्रोल पंप से हटेगें PM Modi के होर्डिंग्स, जारी हुआ फरमान

न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): कई पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) के बड़े-बड़े होर्डिंग्स आमतौर पर देखने को मिलते है। जिनमें सरकारी योजनाओं से जुड़े विज्ञापन होते है। खासतौर से उज्जवला योजना से जुड़े होर्डिंग्स। अब इन्हीं को लेकर इलेक्शन कमीशन ने सख्त रवैया अख़्तियार किया है। चुनाव आयोग (ईसी) ने पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि, 72 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले होर्डिंग्स को हटा दिया जायें, क्योंकि इस महीने के आखिर में पांच राज्यों में चुनाव होने हैं।

इलेक्शन कमीशन ने ये फरमान पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए जारी किया। आयोग ने इन होर्डिंग्स को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। जिसके तहत अब जल्द ही पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े सभी होर्डिंग्स तत्काल प्रभाव से हटा लिये जायेगें। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने होर्डिंग्स को लेकर शिकायत दी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में हफ्ते चार राज्यों और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। बीते बुधवार चुनाव आयोग ने कहा कि विशेष पुलिस पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से चुनाव सुरक्षा योजना और राज्य पुलिस सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के कर्मियों की तैनाती को मंजूरी देंगे। ये योजना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और राज्य CAPF को मिलाकर एक समन्वयक समिति (Coordinating committee) का गठन किया जायेगा।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गये एक निर्देश में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने पहले ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और राज्य CAPF की एक समिति को ‘चुनाव सुरक्षा योजना’ बनाने का निर्देश दिया था। राज्य पुलिस और संयुक्त रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों की तैनाती पर फैसला ये कमेटी करेगी।

26 फरवरी को चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा की। विधानसभा चुनावों में तैनात पर्यवेक्षकों की बैठक को संबोधित करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आगाह किया कि अगर आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोताही बरतता है तो सख़्त दंडनीय कार्रवाई (Strict punitive action) की जायेगी। चुनाव आयोग किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं करेगा।

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