Uttar Pradesh और Assam Govt. लाने जा रहे है नया कानून, दो ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर छिनेगी सरकारी सुविधायें

न्यूज डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): उत्तर प्रदेश सरकार और असम सरकार (Uttar Pradesh & Assam Govt.) जल्द ही एक नया कानून लेकर आने वाले हैं। जिसके तहत हम दो और हमारे दो वाली नीति प्रदेश भर में लागू की जायेगी। जो लोग इस नीति पर चलने में नाकाम रहेंगे उनसे तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं छीनी जा सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या पर काबू पाने के लिये इस कानूनी मसौदे पर काम भी करना शुरू कर दिया है।

हाल ही में बीते शनिवार (19 जून 2021) को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी राज्य में दो बच्चा नीति लागू करने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की जानकारी थी। उनके मुताबिक जो लोग इस नियम का पालन नहीं कर पायेगें उनसे तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं वापस ली जा सकती है।

Assam के मुख्यमंत्री ने कही ये बात

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सरकार की सभी योजनाओं में एकदम से लागू नहीं किया जायेगा। प्रदेश में कई योजनायें केंद्र सरकार की सहायता से संचालित की जा रही है। कुछ योजनाओं में ये नीति किसी भी तरह लागू नहीं हो पायेगी जैसे सरकारी स्कूल कॉलेजों में एडमिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के आवंटन (Allotment Of House) पर इसे लागू नहीं किया जायेगा लेकिन अगर राज्य सरकार की कोई योजना होती है तो उसमें दो बच्चा नीति का पालन ना करने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जायेगा यानि की जनसंख्या नीति राज्य सरकार की योजनाओं पर लागू की जा सकेगी।

Uttar Pradesh में भी बने नये कानून

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का कानूनी विभाग प्रस्तावित मसौदे को तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान में लागू कानूनों और उसके समाजिक असर का अध्ययन कर रहा है। जिसके बाद जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर योगी सरकार को सौंप दी जायेगी। उत्तर प्रदेश में बीते 4 सालों के दौरान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई नये कानून लागू किये गये है।

इसी सिलसिले में प्रदेश का विधि विभाग अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की ड्राफ्टिंग को काफी सरगर्मी से काम शुरू कर चुका है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनके कम से कम 2 बच्चे हैं। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर योजनाओं का लाभ तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया जायेगा। विधि विभाग फिलहाल इस कानून से पड़ने वाले संभावित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक असर को आंक रहा है।

मसौदा तैयार करने के दौरान सरकारी सुविधाओं के साथ सरकारी नौकरी की व्यवस्था पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। यानि कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी अप्लाई करने पर रोक और सरकारी नौकरी में होने के बावजूद क्या संभावनाएं बनेंगी इन बिंदुओं पर भी विश्लेषण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) के मद्देनजर मध्यप्रदेश और राजस्थान में लागू कानूनों का अध्ययन शुरू कर दिया गया है। भुखमरी और बेरोजगारी समेत तमाम अन्य बिंदुओं पर ध्यान रखकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

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