Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को दी 8 हफ्ते की जमानत

न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज (25 जनवरी 2023) केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा (Union Minister Ajay Kumar Mishra) के बेटे आशीष को 2021 के लखीमपुर खीरी किसान हत्या मामले में आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी।

जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली (Delhi) और उसके आस-पास के इलाकों में नहीं रह सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आशीष को एक हफ्ते के भीतर यूपी (UP) छोड़ने का भी आदेश दिया। SC ने कहा कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार के लोग गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उनकी जमानत रद्द हो जायेगी।

बता दे कि आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में अपनी एसयूवी से कुचलकर चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या करने का आरोप है। उस दिन लखीमपुर खीरी जिले में कई किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना से इलाके में हिंसा भड़क गयी, जिसमें चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गयी थी।

पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा और 13 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी है। चार्जशीट (Charge Sheet) में धारा 302, 307, 326, 147, 148, 149, 120बी, 427 और धारा 177 के तहत आरोप तय किये हैं। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त आधार हैं।

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