Rape के मामले में नपे IAS अधिकारी, गृह मंत्रालय ने किया सस्पेंड

न्यूज डेस्क (ओंकारनाथ द्विवेदी): पोर्ट ब्लेयर में एक 21 वर्षीय महिला से बलात्कार (Rape) के आरोप में गृह मंत्रालय (MHA) ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण (IAS officer Jitendra Narayan) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

मामले में एमएचए ने अपने बयान में कहा कि आईएएस अधिकारी को अंडमान और निकोबार पुलिस (Andaman and Nicobar Police) से एजीएमयूटी कैडर (AGMUT Cadre) के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी नारायण के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में 16 अक्टूबर को एक रिपोर्ट मिली थी। नारायण फिलहाल में दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

मंत्रालय को रविवार (16 अक्टूबर 2022) को अंडमान और निकोबार पुलिस से नारायण के खिलाफ एक महिला से कथित यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के संबंध में एक रिपोर्ट मिली, जब वो द्वीपसमूह के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) के एक बयान के मुताबिक, सरकार अपने अधिकारियों से उनकी रैंक और पोजिशन के बावजूद अनुशासनहीनता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है, खासकर महिलाओं की गरिमा से जुड़ी घटनाओं के मामले में।

बता दे कि मामले में एसआईटी अगुवाई एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कर रहे है और फिलहाल पीड़िता महिला को पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवायी गयी है।

मामले पर नारायण ने कहा कि वो ‘बेतुके’ आरोपों पर कोई बयान नहीं देना चाहते है। उनके करीबी सूत्रों ने मामले पर कहा था कि उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए प्रधान मंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह सचिव (Prime Minister’s Office and Union Home Secretary) समेत अन्य लोगों को “डिटेल रिप्रेजेंटेशन” भेजा है।

गौरतल है कि मामले पर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक को 22 अगस्त को एक महिला से शिकायत मिली थी, जिस पर जरूरी कार्रवाई करते हुए 1 अक्टूबर को पोर्ट ब्लेयर के एबरडीन पुलिस स्टेशन (Aberdeen Police Station) में एफआईआर दर्ज की गयी थी और पुलिस ने आरोपों की जांच के लिये विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

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