Delhi Lockdown 2021: राजधानी दिल्ली आज रात से लगेगा एक हफ़्ते का लॉकडाउन, जानिये क्या रहेगी पाबंदिया और क्या रहेगा खुला

न्यूज डेस्क (निकुंजा वत्स): दिल्ली इस साल फिर से लॉकडाउन (Delhi Lockdown 2021) के कगार पर आ गयी है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज (19 अप्रैल) से दिल्ली में छह दिवसीय लॉकडाउन (Six day lockdown in delhi) लागू करने का ऐलान किया। ये लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह (26 अप्रैल) तक प्रभावी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक दिन के भीतर कोरोना संक्रमण के 25,462 मामले सामने आने के बाद सीएम केजरीवाल को ये कदम उठानान पड़ा।

इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, दिल्ली में आज से सोमवार तक सुबह 5 बजे लॉकडाउन के नियम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू किये जायेगें। इस दौरान आवश्यक सेवायें (Essential services) पहले की तरह जारी रहेगीं। लॉकडाउन आसान फैसला नहीं था लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। केजरीवाल ने माना कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर अब और बोझ नहीं डाला जा सकता है। नहीं तो ये चरमरा सकती है। इस चरमराने से रोकने के लिये ये बड़ा फैसला लिया गया।

जानिये किस पर है पांबदियां और किसे मिलेगी छूट

  • आवश्यक सेवायें, खाद्य सेवायें, चिकित्सा सेवायें जारी रहेंगी।
  • शादियों को केवल 50 लोगों की भीड़ के साथ आयोजित किया जा सकता है
  • विवाह कार्यों के लिए अलग से पास जारी किए जाएंगे।
  • प्राइवेट मेडिकल कर्मियों को वैध आईडी के दिखाने लॉकडाउन से छूट।
  • गर्भवती महिलाओं/रोगियों को मेडिकल सहायता के दिलाने के लिए साथ जाने वाले तीमारदार को मान्य आईडी/ डॉक्टर के पर्चे/मेडिकल कागजात दिखाने के बाद छूट दी जायेगी।
  • टेस्ट/ वैक्सीनेशन के लिये जाने वालों को वैध आईडी के दिखाने पर लॉकडाउन से छूट मिलेगी।
  • हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/आईएसबीटी से आने वाले/जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट के दिखाने पर यात्रा करने की मंजूरी दी जायेगी।
  • दिल्ली सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि विभिन्न देशों के राजनयिकों, अधिकारियों और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को वैलिड आईडी दिखाने पर लॉकडाउन के नियमों से छूट मिलेगी।
  • मीडियाकर्मियों को वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर दिल्ली में लॉकडाउन के नियमों से छूट मिलेगी।
  • अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आवागमन/आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं।
  • धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन किसी भी दर्शनार्थी/श्रद्धालु को धार्मिक स्थलों प्रवेश में करने की अनुमति नहीं होगी।

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