जाने GST Council की बैठक के बाद क्या हुआ मंहगा और क्या सस्ता

न्यूज डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार (17 सितंबर 2021) को ऐलान किया कि उन्होनें माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद (GST Council) की बैठक के दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, और घोषणा की कि फूड डिलीवरी ऐप (Food Delivery App) जैसे स्विगी और ज़ोमैटो अन्य फूड डिलीवरी ऐप और उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली रेस्तरां सर्विसेज पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।

ये बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित की गई थी, जो लगभग दो वर्षों में फर्स्ट इन पर्सन के तौर पर हुई।  जीएसटी परिषद की बैठक के बाद सरकार द्वारा घोषित कुछ प्रमुख सुधार इस तरह हैं:

- GST परिषद ने Zolgensma, Viltepso जैसी COVID-19 दवाओं पर छूट दी, जिनकी कीमत 16 करोड़ रुपये तक थी, और दवाओं के आयात पर IGST को घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया।

- 11 COVID दवाओं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, टोसीलिज़ुमैब, रेमेडिसविर, और हेपरिन जैसे एंटी-कोआगुलंट्स पर 30 सितंबर, 2021 से 31 दिसंबर तक रियायतें बढ़ा दीं गयी है।

- इटोलिज़ुमैब, पॉसकोनाज़ोल, इन्फ्लिक्सिमैब, फ़ेविपिरवीर, कासिरिविमैब और इम्देवीमैब, 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज़, बामलानिविमैब और एटेसेविमैब जैसी दवाओं पर जीएसटी को 31 दिसंबर, 2021 तक घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इन दवाओं पर जीएसटी की दर पहले 12 फीसदी थी।

- जीएसटी काउंसिल ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखकर लगता है कि पेट्रोलियम उत्पादों (Petroleum Products) को जीएसटी के दायरे में लाने का ये सही समय नहीं है।

- काउंसिल ने कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स पर रेट बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया और 12 फीसदी मुआवजा दिया।

- डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिये तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies - OMCs) को आपूर्ति किये जाने वाले बायोडीजल (Biodiesel) पर जीएसटी को मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी फैसला लिया गया।

- परिषद ने कैंसर के इलाज की दवा कीट्रूडा पर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया।

- शीर्ष 3006 के अंतर्गत आने वाले सभी फार्मास्युटिकल सामान (Pharmaceutical Goods) पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि आइसक्रीम पार्लरों द्वारा बेची जाने वाली निर्मित आइसक्रीम पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

- लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमीनियम, सीसा, जस्ता, टिन और क्रोमियम जैसी धातुओं पर जीएसटी दर को मौजूदा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

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