Uttar Pradesh: पुलिस की पहल पर बलात्कारी को हुई 10 साल की कैद

न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) महिला अपराधों को लेकर लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसे लेकर पुलिस ट्रिपल पी फॉर्म्यूले पर काम कर रही है, जिसके तहत पुलिस प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और पेट्रोलिंग की कवायद को अंजाम दे रही है। साथ ही पुलिस उन संस्थानों में जागरूकता अभियान छेड़े हुए है, जहां महिलाओं की आवाज़ाही बहुत है। महिला अपराध होने के हालातों में पुलिस खुद पहल करके कारगर पैरवी कर रही है ताकि अपराधियों पर नकेल कसते हुए उन्हें सबक सिखाया जा सके। इसी क्रम में पुल ने कोर्ट से एक दुष्कर्मी को 10 साल की कैद बशमशक्कत दिलायी। साथ ही मुज़रिम को कोर्ट ने पचास हजार रूपये जुर्माना भी सुनाया।

मामला दिसंबर 2019 का है, थाना खरगूपुर इलाके (Police Station Khargupur) के तहत अभियुक्त करन पासवान (Accused Karan Paswan) एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करते हुए उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने तुरन्त मामला दर्ज करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। मामले में पैरवी की कमान आरक्षी राहुल कुमार यादव (Constable Rahul Kumar Yadav) को सौंपी गयी, जिन्होनें कारगर पैरवी करते हुए कोर्ट में पुख्ता सबूत और चार्जशीट पेश की। पुलिस की ओर से पेश किये साक्ष्यों और तथ्यों को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा अभियुक्त को आरोपी करार दिया और सजा मुकर्रर कर दी। कोर्ट ने माना कि आरोपी आईपीसी की धारा 376 और 366 के तहत दोषी है।

तीन डकैतों को हुई सात साल की सजा

हाल ही में आईपीसी की धारा 395,397 और 412 के तहत गोंडा जिला पुलिस ने तीन डकैतों की सजा दिलवायी। अभियुक्तों का नाम श्री राम, लक्ष्मण और सियाराम बताया जा रहा है। तीनों डकैत ग्राम विहुरी खोदनापुर (Village Vihuri Khodnapur) थाना परसपुर के रहने वाले बताये जा रहे है। जांच के दौरान पुलिस को डकैती के कई मामलों में तीन की संलिप्तता मिली। इसी जानकारी के बुनियाद पर थाना करनैलगंज पुलिस (Police Station Karnailganj) ने सबूत तलाश कर कोर्ट के सामने पेश किये। कोर्ट ने जिला पुलिस की सिफारिश, एविडेंस और मजबूत चार्जशीट को देखते हुए तीनों को सात-सात साल कैद की सजा और दस हज़ार रूपये जुर्माना मुकर्रर किया।

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