Unlock 3.0: लागू हुआ अनलॉक 3.0, अब Gym खुलने के साथ मिलेगी ये छूटे

नई दिल्ली (शौर्य यादव): देशभर में फैले कोरोना संकट (Corona crisis) के बीच केन्द्र सरकार धीरे-धीरे सिलसिलेवार ढंग से अनलॉक (Unlock) के प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कड़ी के तहत अगस्त महीने की शुरूआत से लगने वाले Unlock 3.0 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानक दिशा-निर्देश (Standard Guidelines issued by Ministry of Home Affairs) निर्धारित कर दिये है। नये निर्देशों के अन्तर्गत सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करते हुए अब जिम और योगा ट्रेनिंग सेन्टर (Gym and Yoga Training Center) खोलने की छूट दी जायेगी। इसके साथ ही रात में लगने वाले कर्फ्यू (Night curfew) के प्रावधान को भी पूरी तरह खत्म कर दिया जायेगा। ऐसे में आम नागरिक रात में अपनी जरूरत के हिसाब से आवागमन कर सकेगें। पुलिस और प्रशासन लोगों के रात में आने जाने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगा पायेगें।

आम जनता कोरोना गाइडलाइंस और हेल्थ प्रोटोकॉल (Health protocol) के नियमों का अनुसरण करते हुए स्वतन्त्रता दिवस का जश्न मना सकती है। साथ ही लोगों को वंदे भारत मिशन के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा (International air travel) करने की भी इजाजत दी जायेगी। इसके साथ ही अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेगें। Unlock 3.0 की खास बात ये भी है कि, इसमें दिल्ली मेट्रो, एम्यूजमेंट पार्क (Amusement park), बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, थियेटर्स, बार और स्विमिंग पूल के संचालन पर पहले की तरह प्रतिबंध लगे हुए है। फिलहाल इन व्यावसायिक संस्थानों (Business institutes) में से कोई भी अपनी गतिविधियां शुरू नहीं कर पायेगा।   

साथ ही 31 अगस्त सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ट्यूशन सेंटर्स और अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठानों (Educational establishments) को भी बंद रखा गया है। अगस्त महीने की समाप्ति के साथ स्थिति की समीक्षा कर इन्हें संचालित करने पर नीति तैयार की जा सकती है। इनके लिए फिलहाल राज्य और केन्द्र सरकारें डिजीटल और वर्चुअल क्लास रूम प्रोग्राम (Digital and virtual class room program) पर जोर दे रही है। अगस्त महीने के दौरान कई त्यौहार पड़ रहे है, लेकिन गृहमंत्रालय ने पहले की तरह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है। इसके साथ ही मेले, धरना-प्रदर्शन और रैलियों जैसे कार्यक्रम जिनमें भीड़ इकट्ठा होने का अंदेशा हो, उन पर भी सख्त पाबंदी है।

पहले की तरह वैवाहिक आयोजन (Wedding ceremony) में 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। साथ ही अन्तिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही एकत्र हो पायेगें। पब्लिक प्लेस पर पान मसाला, गुटखा,और तंबाकू खाकर थूकने पर प्रतिबंध साथ कानूनी कार्रवाई के सख़्त प्रावधान लागू किये गये है। आवश्यक वस्तुओं की माल ढुलाई के लिए अब किसी तरह के परमिट और प्रशासनिक अनुमति (Administrative permission) की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकारों को कटेनमेंट इलाके निर्धारित करने के साथ उसकी जानकारी अधिकारिक वेबसाइट (Official website) पर अपलोड करनी होगी।

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