Pornography Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खाऱिज की राज कुंद्रा और रयान थोर्प की तत्काल रिहाई की मांग

न्यूज डेस्क (समरजीत अधिकारी): Pornography Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज (7 अगस्त 2021) व्यवसायी राज कुंद्रा और रयान थोर्प द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड आदेश (Remand Order) को चुनौती दी गई थी और पोर्नोग्राफी मामले के संबंध में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेजने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है।

बीती 27 जुलाई को मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा को उनके सहयोगी रयान थोर्पे के साथ 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया था। कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को 11 अन्य लोगों के साथ कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे पहले 2 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अदालत की कार्यवाही के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया था कि कुंद्रा के लैपटॉप से ​​68 पोर्न वीडियो (Porn Videos) मिले हैं। पुलिस ने अदालत को जानकारी दी कि, "हॉटशॉट्स ऐप के विवरण के साथ कुंद्रा के लैपटॉप में एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) भी मिला था। पीपीटी में वित्तीय अनुमान, मार्केटिंग रणनीतियां और ऐप बारे में विस्तार से बताया गया है।"

पुलिस ने कहा कि कुंद्रा के निजी लैपटॉप से ​​यौन सामग्री वाली एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी मिली है। पुलिस ने कहा, "कुंद्रा ने अपनी आई-क्लाउड एडल्ट कॉन्टेंट का हटा लिया ताकि सबूत मिटाया जा सके। राज ने सहयोग करने की बजाये लगातार सबूतों को खत्म करने पर जोर दिया। ऐसे में पुलिस चुपचाप नहीं बैठ सकती। इससे पहले 5 अगस्त को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट (Metropolitan Magistrate Court) ने पोर्नग्राफी मामले में राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोर्प की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।

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