Madhya Pradesh: पहचान छिपाकर चार साल तक करता रहा युवती से बलात्कार

न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बड़वानी जिले में पलसूद थाना इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर स्थानीय युवती से दोस्ती की। साथ ही उससे लगातार 4 सालों तक धोखे में रखकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। खुलासा होने पर युवती ने आरोपी की शिकायत की। साथ ही दुष्कर्म और यौन शोषण (Rape and sexual abuse) की धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया। गौरतलब है कि धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में यह पहला इस कानून के तहत दर्ज किया गया है।

जांच पड़ताल में सामने आया कि, आरोपी करीब 4 साल पहले युवती के गांव में डीजे लेकर आया। जहां उसने अपनी पहचान छुपाकर खुद को सनी बताया। इस दौरान दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। बातचीत के साथ साथ कई बार दोनों का मिलना जुलना लगातार होता रहा। इस बीच सोहेल उर्फ सन्नी ने लड़की को झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। इस बीच लड़की को कहीं से पता लगा कि, आरोपी पहले से ही शादीशुदा और वो दूसरे मज़हब का है। ये बात जानते ही पीड़िता ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी।

पीड़िता द्वारा बातचीत बंद किए जाने पर आरोपी आग बबूला हो उठा। उसने पीड़िता को धमकी (Threat) दी कि, वो उसके फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम कर देगा। इसी धमकी के बल पर आरोपी लगातार पीड़िता का यौन उत्पीड़न करता रहा। बीते रविवार आरोपी ने पीड़िता से फोन पर बात करनी चाही, लेकिन लड़की ने बात करने से मना कर दिया। जिसके बाद आरोपी लड़की के पास पहुंच कर उसके साथ मारपीट  करने लगा। साथ ही उसने सबके सामने उसे जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस के मुताबिक सोहेल उर्फ सन्नी ने अपनी पहचान छिपाई। जिसकी बुनियाद पर उसने पीड़िता से जिस्मानी ताल्लुकात बनाएं, लेकिन जब लड़की को सच्चाई पता लगा तो उसने रिश्ता कायम करने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। सोहेल के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही यौन उत्पीड़न के लिए (धारा 376,376(2)(एन)), धमकी देने के लिए (506), मौखिक हिंसा (294) और शारीरिक हिंसा (323) की धारायें भी लगायी गयी है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5 के तहत आरोपी सोहेल को 1 से 5 साल तक की कैद और 25 हजार रुपए या इससे अधिक का जुर्माना हो सकता है।

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