न्यूज डेस्क (श्री हर्षिणी सिंधू): भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोरों पर है। कई राज्य लॉकडाउन (Lockdown) की ओर बढ़ रहे है। वायरस इंफेक्शन के मामलों की तादाद में लगातार इज़ाफे से कई राज्य सरकारों ने कड़े प्रतिबंध और रात के कर्फ्यू लगाने के सख़्त कदम उठाये। कई प्रतिबंधों को लिस्ट में शामिल किया गया ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सकें। आज जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,61,736 नये मामले दर्ज किये गये। जो सोमवार (12 अप्रैल 2021) के 1.69 मामलों के मुकाबले थोड़ा कम है। अब तक देश की करीब 1.36 करोड़ की आबादी इंफेक्शन की चपेट में आ चुकी है। 879 की मौत के साथ अब कुल मौत का आंकड़ा 1,71,058 हो गया है।
मध्य प्रदेश
राज्य में 13 अप्रैल से पूरे अप्रैल महीने तक कोरोना कर्फ्यू ’लगाया गया है। इसका मतलब है कि दैनिक गतिविधियां जारी रहेंगी। आवश्यक सेवाओं के अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला आवागन को इज़ाजत दी जायेगी। सांसद कैलाश सारंग ने कहा कि 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक इंदौर शहर, राऊ, महू, शाजापुर शहर और उज्जैन, बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा समेत राज्य के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाया जायेगा, जबकि, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी जिले और जबलपुर शहर जैसे जिलों में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल के दौरान बंद लॉकडाउन लागू किया जायेगा।
राजस्थान
राज्य में रात 8 बजे और सुबह 6 बजे तक एक रात का लॉकडाउन लागू है। रेस्तरां और होटलों को कर्फ्यू के दौरान भोजन परोसने करने की इज़ाजत दी गयी है। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 9 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है। लास्ट ईयर को छात्रों को इस नियम से राहत दी गयी है। राज्य में आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दी है। जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिये। इसके साथ सामाजिक समारोहों में 100 के शामिल होने की प्रशासनिक मंजूरी दी गयी है।
हरियाणा
हरियाणा सरकार ने सोमवार को कोविड मामलों आये मामलों पर लगाम कसने के लिए तत्काल प्रभाव से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, “हरियाणा राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों (Non-essential activities) के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सभी व्यक्ति अपने घरों में बने रहेगें, कोई भी घर से बाहर निकलकर टहेलगा नहीं। नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों से भी नहीं घूमा जायेगा।
पंजाब
पंजाब सरकार ने राज्य भर में 30 अप्रैल की रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक सभाओं पर भी प्रतिबंध लगाया है। चंडीगढ़ में रात का कर्फ्यू रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी है।
दिल्ली
मौजूदा हालातों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस नियम 30 अप्रैल तक लागू किया गया है। रात के कर्फ्यू से गर्भवती महिलाएं, रोगियों को छूट दी गयी है। हवाई जहाज, रेलवे और राज्य बस टर्मिनस की टिकट दिखाकर लोग आवाजाही कर सकेगें। आवश्यक सेवाओं को रात के कर्फ्यू से छूट दी गयी है। दिल्ली सरकार ने शनिवार (10 अप्रैल) को नये दिशानिर्देश जारी किये जिसमें अगले आदेशों तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों को प्रतिबंधित किया गया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी किये गये नये दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होगें। इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसें (Cluster buses) भी पचास फीसदी क्षमता के साथ चलेगी। राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू ने अधिसूचना जारी की है कि, सभी शिक्षण और शिक्षण गतिविधियाँ ऑनलाइन जारी रहेंगी।
केरल
केरल ने सोमवार (12 अप्रैल) को नये प्रतिबंधों का ऐलान किया। जिसके तहत राज्य भर में रेस्तरां और दुकानें रात 9 बजे तक ही खुले सकेगी। रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेगें। लोग डाइन-इन सुविधाओं के बजाय टेक अवे सुविधा मुहैया करवायी जायेगी। मॉल में शॉपिंग फेस्टिवल और डिस्काउंट मेला लगाने पर पूरी तरह प्रशानिक मनाही लागू की गयी है। खुले में 200 लोगों से ज़्यादा और बंद जगहों पर 100 लोगों से ज़्यादा मीटिंग और कार्यक्रम नहीं कर पायेगें। ठीक यहीं नियम शादियों और अन्य कार्यों पर भी लागू होगा।
गुजरात
गुजरात के 20 बड़ो शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया जायेगा। साथ ही सभाओं, रैलियों और बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन शहरों में शामिल हैं – राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर, आनंद, नडियाद, मेहसाणा, सूरत, मोरवी, पाटन, गोधरा, दाहोद, गांधीधाम, भरूच, सुरेंद्रनगर, और अमरेली। गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि राजनीतिक कार्यों सहित सभी प्रकार की सभाओं को नियंत्रित या बंद किया जाना चाहिये। साबरमती आश्रम भी आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है।
जम्मू और कश्मीर
आठ जिलों के शहरी इलाकों में रात के लिये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये जिले हैं जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा।
कर्नाटक
राज्य में बीते 10 अप्रैल से 10 दिनों का नाइट कर्फ्यू बेंगलुरु, मैसूर, मैंगलोर, कलाबुर्गी, बीदर, तुमकुर और उडुपी-मणिपाल में लगाया गया है। इन इलाकों में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। बेंगलुरु पुलिस ने शहर के भीतर अपार्टमेंट बिल्डिगों में स्विमिंग पूल, जिम, पार्टी हॉल, और ऐसी अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
ओडिशा
राज्य के 10 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन जिलों में सुंदरगढ़, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, मलकानगिरी, कोरापुट और नबरंगपुर शामिल हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर नाइट कर्फ्यू के दौरान मनाही होगी, साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर सजा मिलेगी।
महाराष्ट्र
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजे टोपे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन पर आखिरी फैसला 14 अप्रैल को लिया जायेगा। मौजूदा हालातों में महाराष्ट्र में रोजाना रात 8 बजे से 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि वीकेंड पर यानि शुक्रवार को पूरी तरह लॉकडाउन लगाया जायेगा। ये रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रखा जायेगा। आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को मुहैया करवाने वाली सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को खुला रखा जायेगा।