Lockdown 5.0: जानिये हर छोटी-बड़ी बात

न्यूज़ डेस्क (शौर्य यादव): कई चरणों की बैठकों के बाद आखिरकर गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) ने लॉकडाउन के पांचवें चरण का ऐलान कर दिया। इस बार लॉक डाउन का पांचवा चरण 30 जून तक के लिए निर्धारित किया गया है। बहरहाल लॉकडाउन को 3 कड़ियों में खोला जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक- कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में 8 जून से होटल-रेस्टोरेंट, धार्मिक संस्थान शॉपिंग मॉल खुल पाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से इसे अनलॉक-1 का नाम दिया गया है। साथ ही इस चरण की प्रतिबंधित कवायदों को अनलॉक-2 में खोला जाएगा। अनलॉक-2 जुलाई महीने से लागू होगा। जबकि मंत्रालय की ओर से अनलॉक-3 की तारीखें अभी तय नहीं की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि, अनलॉक-2 के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और दूसरे प्रशिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं।

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30 जून तक कंटेनमेंट जोन में राज्य प्रशासन काफी सख्ती बरतेगा। कंटेनमेंट जोन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (District Magistrate) अपने स्तर पर निर्धारित कर पाएंगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अब आम जनता बस, टैक्सी और कैब की सहायता से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती है। लेकिन राज्य सरकारें चाहें तो इंटरस्टेट आवागमन (Intercity traffic) पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। फिलहाल रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

गाइडलाइन में खासतौर से ये भी कहा गया है कि, जहां संभव हो सके तो संस्थानों को ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम (Work from home) को प्राथमिकता देनी चाहिए। कार्यालयों में कोरोना प्रोटोकॉल (Corona protocol), सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इन व्यवस्थाओं को पुख्ता करना कार्यालयों के प्रशासनिक विभाग का काम होगा।

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हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कुछ पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। विवाह कार्यक्रमों के दौरान 50 से ज्यादा मेहमान इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। घर से बाहर निकलने और सफर के दौरान लोगों को फेस मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करने की अनिवार्यता होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय और प्रतिबंधित कृत्य होगा। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन पर पूर्णतया प्रतिबंध (Complete ban) होगा।

साथ ही कुछ मुद्दों पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर नियम बना सकती हैं। जिसके तहत पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। ठीक इसी तर्ज पर पंजाब ने 30 जून तक प्रतिबंधों को जारी रखा। हिमाचल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (Himachal State Road Transport Corporation) 1 जून से 60 फ़ीसदी यात्रियों को लेकर बस सेवा संचालित करने जा रहा है। इस दौरान बसों में एसी चलाने पर पाबंदी रहेगी। राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) 1 जून से पर्यटकों के लिए म्यूजियम और स्मारको को तयशुदा वक्त के लिए खोल देगी।

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