Jammu and Kashmir: उच्च न्यायालय ने जारी किये निर्देश, सूबे के गृह सचिव तैयार करेगें अवैध प्रवासियों की लिस्ट

न्यूज डेस्क (यामिनी गजपति): जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu and Kashmir High Court) की एक खंडपीठ ने जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव (Home Secretary) को अवैध प्रवासियों से संबंधित एक जनहित याचिका के संबंध में छह हफ़्तों के भीतर केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों (Rohingya and Bangladeshis) की पहचान करने और उनकी लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी (Senior Advocate Sunil Sethi) ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी (Chief Justice Pankaj Mittal and Justice Moksha Khajuria Kazmi) की अध्यक्षता वाली जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गृह सचिव को छह सप्ताह में अवैध प्रवासियों (Illegal Immigrants) की सूची सौंपने का निर्देश दिया है।

सेठी ने कहा कि जनहित याचिका (Public Interest Litigation) इसलिये दाखिल की गयी ताकि जो लोग जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें निर्वासित किया जाये।

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