Lakhimpur Kheri हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी जमानत

न्यूज डेस्क (मृत्युजंय झा): Lakhimpur Kheri Violence Case: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, जिन्हें पिछले साल किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने जमानत दे दी है। बता दे कि पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में अपनी एसयूवी से किसानों और एक पत्रकार को कथित तौर पर कुचलने का आरोप लगाया गया था। मौके पर मौजूद किसान देश में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे।

कोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने 18 जनवरी को आशीष मिश्रा की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आज (10 फरवरी 2022) जस्टिस राजीव सिंह ने मामले में उन्हें जमानत दे दी। केंद्रीय मंत्री (Union Minister Ajay Mishra Teni) के बेटे की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिये कार चालक को उकसाया।

याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता वी.के. शाही (Additional Advocate General VK Shahi) ने कहा था कि वारदात के वक़्त आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उस कार में थे, जिसने किसानों को कुचला। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ (Bench of Justice Rajiv Singh) ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

बता दे कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गये थे, जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) का इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे। घटना के आरोपियों में आशीष मिश्रा भी शामिल है।

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