Gonda Crime: पुलिस की पकड़ में आये झपटमार, चोरी का सोना हुआ बरामद

न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): एसपी आकाश तोमर (SP Akash Tomar) की अगुवाई में गोंडा पुलिस (Gonda Police) लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की मुहिम में लगी हुई है, इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर ने बीते रविवार (9 अक्टूबर 2022) को हुई झपटमारी का एक मामला सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक सर्किट हाऊस (Circuit House) में रहने वाली वादिनी सिन्धु तिवारी ने शिकायत दर्ज कर पुलिस को बताया था कि जब वो पीपल चौराहे से मीना कम्पलेक्स (Meena Complex) की तरफ जा रही थी एक अज्ञात शख्स ने थप्पड़ मार कर उनकी गले की सोने की चेन लूट ली। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी।

जांच पड़ताल के दौरान पुलिस टीम ने मेराज कुरैशी और रजनीश कुमार सोनी (Meraj Qureshi and Rajnish Kumar Soni) उर्फ रंजीत सोनी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के गहने बरामद कर लिये। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 24.79 ग्राम सोना, 2 जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी कान की बाली, 5.39ग्राम टिक्की सोना और 30,620/- रूपये नगद बरामद किये। अपने इकबालिया बयान (Confession) में दोनों ने बताया कि  मेराज कुरेशी मुनाफा कमाने और अपने परिवार चलाने के लिये गहने लूटने की वारदातों को अंजाम देता था। लूट के गहनों को वो ज्वेलर रजनीश कुमार सोनी उर्फ रंजीत सोनी बेचा देता था, जो कि गहनों को गलाकर उन्हें टिक्की में तब्दील कर देता था। बता दे कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 392 और 411 के तहत मामला दर्ज किया है।

दहेज हत्या के आरोपियों को पुलिस ने दिलवायी 10 साल कैद की सजा

महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिये जिला पुलिस इन दिनों काफी सख्ती बरते हुए है। महिलाओं से जुड़े अपराधों की गोंडा पुलिस मजबूत पैरवी, मॉनिटरिंग और विवेचना कर रही है ताकि अपराधियों कड़ी सजा दिलवायी जा सके। इशी क्रम में थाना करनैलगंज (Police Station Karnailganj) पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में अभियुक्त मनोज कुमार, वृजमोहन, रामसभा और रामेश्वरी को कड़ी सजा दिलवायी। जिसमे मॉनिटरिंग सेल और थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला की मजबूत और कारगर पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने अभियुक्त रामसभा को दोषमुक्त करते हुए अन्य तीनों अभियुक्तों को10 साल कैद बमशक्कत और दस-दस हज़ार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी। सजायाफ्ता मुज़ारिमों को आईपीसी की धारा 498ए,304बी और 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत दोषी पाया गया था।

पॉस्को एक्ट में दुष्कर्म के आरोपी को हुई 20 साल की सजा

साल 2014 के एक मामले में जिला पुलिस ने दोषी को कोर्ट से 20 साल की सजा दिलवायी। मामला थाना परसपुर (Thana Paraspur) इलाके का है, जहां अभियुक्त मोनू उर्फ महेन्द्र गुप्ता नाबालिग लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया। पुलिस ने तुरन्त आईपीसी की धारा 376,363,506 और ¾ एवं 16/17 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में मॉनिटरिंग सेल और थाना परसपुर के पैरोकार आरक्षी वासुदेव ने काफी सशक्त तरीके से मामले की पैरोकारी की, नतीजन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने अभियुक्त को 20 कैद बशमक्कत और दस हज़ार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।

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