मुंबई में एक्टर Sonu Sood के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

एंटरटेनमेंट डेस्क (मुंबई) बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) के खिलाफ कथित रूप से अनुमति प्राप्त किए बिना जुहू में एक छह मंजिला आवासीय भवन को होटल में बदलने के लिए कार्रवाई की है।

BMC ने 4 जनवरी को सूद के खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने कहा कि उन्होंने जुहू के एबी नायर रोड पर (Juhu’s AB Nair Road) शक्ति सागर नाम का एक आवासीय भवन को अनुमति के बिना एक होटल में बदल दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, निगम ने महाराष्ट्र पुलिस और टाउन प्लानिंग (MRTP) अधिनियम के तहत अनधिकृत परिवर्धन (unauthorized additions), परिवर्तन (alteration) और उपयोगकर्ता के परिवर्तन (change of user) का हवाला देते हुए जुहू पुलिस को अभिनेता द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए कहा है।

हालांकि, अभिनेता ने कहा है कि “कोई अनियमितता नहीं बरती गई है”। सूद ने कहा कि उपयोगकर्ता के परिवर्तन के लिए उसके पास BMC की अनुमति थी और वह केवल महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे थे जो कि COVID-19 महामारी के कारण नहीं आई है।

सूद ने कहा कि होटल में महामारी के दौरान COVID-19 योद्धाओं (COVID-19 warriors) को ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यदि अनुमति नहीं आती है, तो वह इसे फिर से आवासीय भवन में तब्दील कर देंगे।

अधिकारियों ने बताया कि, अक्टूबर 2020 में, दबंग अभिनेता ने BMC द्वारा भेजे गए नोटिस के खिलाफ शहर के सिविल कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हीं कोई अंतरिम राहत नहीं मिली थी।

अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए अदालत ने सूद को तीन सप्ताह का समय दिया था। समय बीत गया लेकिन उन्होंने अनुमोदित योजना के अनुसार परिवर्तन और परिवर्धन को बहाल नहीं किया। इसलिए, बीएमसी ने MRTP अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज की है।

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