Delhi Govt. ने आतिशी को सौंपी सर्विस और विजिलेंस विभाग की कमान, सीएम केजरीवाल ने मंजूरी के लिये LG सक्सेना को फाइल भेजी

नई दिल्ली (ओंकारनाथ द्विवेदी): दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) ने आज (8 अगस्त 2023) लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena) को सेवा एवं सतर्कता विभाग का कार्यभार सौंपा। इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) को एक फाइल भेजी थी। इससे पहले ये दोनों विभाग पहले आप नेता सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) संभाल रहे थे। दिल्ली सरकार का ये कदम दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Service Bill) पारित किये जाने के एक दिन बाद सामने आया है।

बता दे कि कि राज्यसभा (Rajya Sabha) ने सोमवार (7 अगस्त 2023) शाम को 8 घंटे की लंबी बहस के बाद दिल्ली सेवा विधेयक को पारित कर दिया गया, जिससे केंद्र सरकार को राजधानी दिल्ली के नौकरशाहों पर पूरा नियंत्रण मिल जायेगा। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की नेता आतिशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग सत्तारूढ़ दल भाजपा के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि, ‘देश में ऐसे कई लोग हैं, जो कि पाकिस्तान (Pakistan) में लोकतंत्र की गैरमौजूदगी के बारे में बात करते हैं, मुझे ये हैरान करता हैं कि देश की संसद में बिना किसी बहस या सहमति के विधेयक कैसे पारित हो जाते हैं?

उन्होंने आगे कहा कि, “आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हालात पाकिस्तान से भी बदतर बना दिये है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।”

उन्होंने दावा किया कि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के साथ, पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों के अधिकारों को छीन लिया है। इसी मामले पर उन्होनें कहा कि- “आज संसद की ओर से अपने मसौदा-विधान के पारित होने के साथ, पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों के अधिकारों को छीन लिया है। हम बहुत समय पहले पाकिस्तान को देखते थे, हैरान होते है कि, ये कैसा देश है जो बिना चर्चा और बहस के विधेयक पारित करता है।”

बता दे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2023, जो पिछले हफ्ते लोकसभा की ओर से पारित किया गया था, दिल्ली सरकार में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र की ओर से पहले घोषित अध्यादेश की ये जगह ले लेगा।

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