Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने किया विशेषज्ञ समिति का गठन, जांच रिपोर्ट के लिये सेबी को किया तलब

नई दिल्ली (विश्वरूप प्रियदर्शी): Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पैदा हुए विवाद के मद्देनज़र आज (2 मार्च 2023) सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएम सप्रे (Retired Justice AM Sapre) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। शीर्ष अदालत ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया।

मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने कहा कि, “हम इस मामले के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन करते हैं। जिसमें श्री ओपी भट, न्यायमूर्ति देवधर, श्री केवी कामथ और नंदन नीलेकणि (KV Kamath and Nandan Nilekani) शामिल हैं। समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे करेंगे।”

ये देखते हुए कि सेबी (SEBI) पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जांच करने के लिये कहा कि क्या बाजार के नियमों का उल्लंघन, शॉर्ट-सेलिंग मानदंड और स्टॉक मूल्य हेरफेर (Short-Selling Criteria and Stock Price Manipulation) का उल्लंघन हुआ था। सेबी दो महीने में जांच पूरी करेगा और स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति स्थिति का समग्र मूल्यांकन करेगी और निवेशकों को जागरूक करने के उपाय भी सुझायेगी। अदालत ने केंद्र, वित्तीय वैधानिक निकायों और सेबी अध्यक्ष को जांच के लिये गठित पैनल को सभी सहयोग देने का भी निर्देश दिया।

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