COVID-19: दुकानदारों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से राहत भरा फैसला

नई दिल्ली (शौर्य यादव): गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने अहम फैसला लेते हुए, Shops and Establishments Act के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानों को चलाने के लिए छूट दी। इनमें वो दुकानें भी शामिल होंगी, जो रिहायशी परिसरों और मार्केट कॉम्पलेक्स में चल रही है। मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन नियमों में संशोधन किया गया है। फिलहाल ये छूट उन इलाकों में लागू नहीं होंगी, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने हॉटस्पॉट्स जोन घोषित किया है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी फरमान में कहा गया- ” सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में Shops and Establishments Act के तहत आने वाले सभी रेजिडेंशियल कॉम्पलेक्स और मार्केट कॉम्पलेक्स में चलने वाली दुकानों को छूट दी जाएगी। लेकिन मल्टीब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल में चलने वाली दुकानों के लिए पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। साथ ही सभी स्थानीय निकायों और नगर निगमों को ये आश्वस्त करना होगा कि, दुकानों में काम करने वाले 50 फ़ीसदी कर्मी काम पर आए। ड्यूटी के दौरान कर्मियों को फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का खास पालन करना होगा “

केंद्र सरकार की ओर से जारी लॉक डाउन 2.O अपने आखिरी हफ़्ते की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जिस तरह की छूट दी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। साथ ही सरकार की ओर से कई और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा।

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