न्यूज़ डेस्क (चंडीगढ़): हरियाणा (Haryana) सरकार ने रविवार को COVID से संबंधित प्रतिबंधों को 14 जून तक बढ़ा दिया। हालाँकि नए आदेश के अनुसार, दुकानों, मॉल, रेस्तरां, बार और धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।
जानिये lockdown के दौरान किस-किस को दी गई है छूट
- स्टैंड अलोन दुकानों के अलावा अन्य दुकानों odd-even के आधार पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है।
- मॉल (Mall) को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।
- रेस्तरां और बार (Restaurant & Bar) को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक 50% बैठने की क्षमता और अपेक्षित सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और COVID उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाने की अनुमति है।
- रात 10 बजे तक होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड जॉइंट से होम डिलीवरी की अनुमति है।
- धार्मिक स्थलों को एक समय में 21 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता का पालन करें।
- कॉर्पोरेट कार्यालयों को आवश्यक सामाजिक दूरी के मानदंडों को अपनाने के बाद 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है।
- शादियों, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में 21 व्यक्तियों तक की अनुमति है। हालाँकि, शादियाँ घर और अदालतों के अलावा अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं। बारात की अनुमति नहीं है।
- शादियों, अंत्येष्टि/दाह संस्कार के अलावा अन्य समारोहों के लिए, अधिकतम 50 की अनुमति होगी। 50 से अधिक की सभा के लिए, उपायुक्त से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।
- गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) और अन्य मानदंडों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति है। सदस्यों और आगंतुकों को प्रबंधन द्वारा गोल्फ कोर्स (golf course) में भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके।