MHA की नई Guidelines, अब थूकना होगा दंडनीय अपराध

नई दिल्ली (शौर्य यादव): गृह मंत्रालय (MHA) ने वायरस के बढ़ते इंफेक्शन से निपटने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में बदलाव किए हैं। संशोधित गाइडलाइन्स को राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है। ताकि इसका सख्ती से पालन करवाया जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत अब सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए शराब, गुटका, पान मसाला और खैनी की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किए गये है।

साथ ही सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। लॉकडाउन-2 की अवधि तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रहेगा (सुरक्षा मामलों से जुड़ी उड़ानों को छोड़कर), मेट्रो रेल सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन बसें और यात्री ट्रेनों (सुरक्षा मामलों को छोड़कर ) पर भी प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा। इसके साथ ही एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन, ट्रेनिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। ऐसी जगहें जहां लोगों का जमावड़ा बहुत ज्यादा रहता है जैसे- बार, स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, बैंक्वेट सभी 3 मई तक बंद रहेंगे।

Ministry of Home Affairs (MHA) issued new guidelines on spitting. Spitting would be a punishable crime from now.

इन नए निर्देशों का पालन ना करने पर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई हो सकती है। शादी और मृत्यु संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों पर जिलाधिकारी की पैनी नजरें होंगी। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिन कार्यालयों में फिलहाल काम चल रहा है वहां पर सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, और थर्मल टेंपरेचर स्क्रीनिंग करने के कड़े प्रावधान सुनिश्चित किए गए।

इंफेक्शन को काबू करने गृह मंत्रालय की ओर से आगे भी जरूरी फेर बदलाव किए जा सकते हैं। ये बदलाव हालातों की समीक्षा करने के बाद होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित दिशा-निर्देश कितने कारगर होंगे, ये 3 मई तक पता चल सकेगा।

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