Lockdown in Bihar: Corona के खिल़ाफ और सख़्त हुई Nitish Govt., जानिये Lockdown के नये नियम

न्यूज़ डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): प्रदेश भर में कोरोना इंफेक्शन (Corona infection) के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया है। जिला प्रशासन स्थानीय निकाय और पुलिस इसे लागू करने के लिए खाका तैयार कर चुकी है। अगर 31 जुलाई तक अगर कोई भी सूबे की सड़कों पर बेवज़ह और बिना मास्क के निकलता है तो उस पर भारी जुर्माना करने के प्रावधान सुनिश्चित किये गये है।

हाल ही में प्रदेश के चीफ़ सेक्रेटरी और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय (DGP Gupteshwar Pandey) ने इस मसले पर सभी डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (Superintendent of Police) को वीडियों कांफ्रेंसिंग (Video conferencing) के माध्यम से लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के फरमान जारी किये। इस दौरान बिहार मुख्य सचिव ने सभी स्थानीय अधिकारियों के हालातों का आकलन करने की भी बात कही। साथ ही उन्होनें सख्ती के साथ उन लोगों के प्रति उदारवादी रवैया बरतने की भी बात कही, जो जरूरी काम से घर से बाहर निकले हो। गैर-जरूरी काम से निकलने वाले लोग और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख़्शा नहीं जायेगा।

बिहार सरकार की मौजूदा तैयारियों को देखते हुए लगता है कि, जिस उद्देश्य के साथ लॉकडाउन पूरे प्रदेश में फिर से लागू किया जा रहा है। उसे हर हाल में पूरा किया जायेगा। इस दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से उन लोगों का पूरा सहयोग करने की अपील की। जिन्हें लॉकडाउन से छूट हासिल है। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान नियम कायदों से चल रहे है। उन पर पुलिस अनावश्यक दबाव बनाकर उन्हें बंद ना करे। सभी अधिकारी सड़कों पर उतरकर ज़मीनी स्तर पर काम करें।

नये Lockdown के नियम

पुलिस, सुरक्षा, निजी सुरक्षा गार्ड, एटीएम, इमरजेंसी सेवायें, बैंक एटीएम, स्वास्थ्य-सुविधायें इस दौरान पूरी तरह संचालित रहेगें।

होटल ढ़ाबों और रेस्त्रां पर सिर्फ पैकिंग की सुविधा रहेगी। फल-सब़्जी, दूध, मेडिकल स्टोर को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए काम करने की अनुमति होगी।

बिहार सरकार तथा केन्द्र सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और पब्लिक सैक्टर्स यूनिट के ऑफिस बंद रहेंगे। इस दौरान बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभागों को लॉकडाउन से छूट दी गई है।

कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

रेलवे और हवाई यातायात पहले की तरह जारी रहेगा। आटो और टैक्सी सेवायें पूरे सूबे में जारी रहेगी। जरूरी सेवाओं के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर रोक रहेगी।

सेना, केंद्रीय सुरक्षा सशस्त्र बल, राजकीय कोषागार, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, केरोसीन की आपूर्ति, आपदा प्रबंधन, बिजली विभाग, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी एजेंसियां को लॉकडाउन नियमों से छूट हासिल रहेगी।

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