Babri Masjid: विशेष अदालत सुनाएगी आज अपना फैसला

न्यूज़ डेस्क (लखनऊ, उत्तर प्रदेश): सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत आज बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।

अदालत द्वारा फैसला सुबह 11 बजे के आसपास आने की संभावना है। 1992 में हुई घटना के संबंध में सुनवाई से पहले, इसे ध्यान में रखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई।

मामले में 49 आरोपी थे जिनमें से 17 का निधन हो गया है। इसलिए, अदालत बाकी 32 आरोपियों पर अपना फैसला सुनाएगी, जिन्हें अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

हालांकि, COVID​​-19 के कारण, वरिष्ठ नागरिकों और अभियुक्तों के बीच अस्वस्थ रहने वालों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दी गई है।

आज के लिए सुरक्षा विवरण पर एक दिन पहले एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि आरोपी और उनके अधिवक्ता गेट नंबर 3 के माध्यम से अदालत परिसर में प्रवेश करेंगे।

हालांकि, सुरक्षा कारणों से या किसी अन्य कारणों से, यदि वाहनों के माध्यम से परिसर में प्रवेश करना है तो गेट नंबर 6 का उपयोग किया जा सकता है।

आज कोर्ट परिसर में सुरक्षा के इंतजामों को देखने के लिए पुलिस विभाग की प्रतिनियुक्ति (deputed) की गई है।

इस मामले में कुछ हाई-प्रोफाइल हस्तियों में भाजपा के वरिष्ठ नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani), मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi), उमा भारती (Uma Bharati), कल्याण सिंह (Kalyan Singh) शामिल हैं।

उनके अलावा, महंत नृत्य गोपाल दास (Mahant Nritya Gopal Das), चंपत राय (Champat Rai)), और अन्य भी आरोपी हैं। राम जन्मभूमि मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में दो मामले दर्ज किए गए थे। पहला मामला राम जन्मभूमि से जुड़े विवाद का था जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को सुनाया था और फैसले के बाद अब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

इससे पहले, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने सभी 32 आरोपियों को निर्देश दिया था कि फैसले का दिन, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेता एमएम जोशी, उमा भारती और विनय कटियार शामिल थे, अदालत में मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव का कार्यकाल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था और उन्हें उस समय तक मामले की सुनवाई पूरी करने और फैसला देने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने बाद में मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव को एक और महीने की मोहलत दी थी।

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